नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत याचिकाओं पर 28 नवंबर को सुनवाई करेगा, जिसमें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दो अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं. प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि दो अलग-अलग जमानत याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है.
जांच एजेंसियों के एक अधिवक्ता ने कहा कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू इस मामले में पेश होंगे और चूंकि वह आज यात्रा कर रहे हैं, इसलिए सुनवाई स्थगित की जाए. अधिवक्ता ने कहा कि इसके अलावा सुनवाई स्थगित करने के अनुरोध वाला एक पत्र भी दिया गया है. पीठ ने कहा, 'हम सोमवार को सुनवाई शुरू करेंगे और फिर इसे (मामले को) एक हिस्से की सुनवाई पूरी होने के तौर पर रखेंगे.'
इससे पहले इस साल मई में शीर्ष अदालत ने जमानत याचिकाओं पर सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा था. 3,600 करोड़ रुपये का कथित घोटाला अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद से संबंधित है. पिछली सुनवाई के दौरान, आरोपी के वकील ने कहा था कि मामला सीआरपीसी की धारा 436ए (अधिकतम अवधि जिसके लिए विचाराधीन कैदी को हिरासत में लिया जा सकता है) के तहत आता है और उसने उस अपराध के लिए 50 प्रतिशत सजा काट ली है जिसे अंजाम देने का उस पर आरोप है.