नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने लावारिस कुत्तों को खाना खिलाने के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के आदेश पर रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति विनीत शरण और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली स्वयं सेवी संस्था (एनजीओ) की याचिका पर भारत के पशु कल्याण बोर्ड, दिल्ली सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया.
पीठ ने कहा कि नेटिस जारी करें, इस बीच विरोधी आदेश के क्रियान्वयन पर रोक रहेगी. शीर्ष अदालत स्वयं सेवी संस्था ह्यूमन फाउंडेशन फॉर पीपुल एंड एनीमल की ओर से उच्च न्यायालय के 24 जून 2021 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी. एनजीओ ने अपने तर्क में कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देश से लावारिस कुत्तों से खतरा बढ़ सकता है.