नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह हेट स्पीच (नफरती भाषण) के संबंध में 6 सप्ताह के भीतर जानकारी दे कि राज्य सरकारों ने क्या कदम उठाए. न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अगुवाई वाली पीठ हेट स्पीच और ऐसे कार्यक्रमों के आयोजनों पर रोक लगाने संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) से संबंधित सूचनाओं के बारे में जानकारी जुटाने को कहा है.
कोर्ट ने कहा कि भीड़ हिंसा और अभद्र भाषा जैसी अप्रिय स्थितियों को रोकने के लिए निवारक, सुधारात्मक और उपचारात्मक उपायों के संबंध में शीर्ष अदालत द्वारा पहले दिए गए निर्देशों का अनुपालन सही ढंग से किया गया है या नहीं, इसकी जानकारी होनी चाहिए. पीठ ने कहा, 'सचिव, गृह विभाग तीन सप्ताह के भीतर संबंधित राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के सचिव, गृह विभाग के साथ सीधे आवश्यक जानकारी का मिलान कर सकते हैं.'