नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि पटाखों पर 2018 का प्रतिबंध जारी रहेगा और दिल्ली-एनसीआर में हरित पटाखों पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा. न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने हरित पटाखों में बेहतर फॉर्मूलेशन के साथ बेरियम को शामिल करने के लिए पटाखा संघ द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया.
शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि पटाखों में बेरियम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले उसके द्वारा पारित पहले के आदेश जारी रहेंगे. संयुक्त पटाखों के उपयोग पर एसोसिएशन के एक अन्य आवेदन पर विचार करने से भी इनकार कर दिया. शीर्ष अदालत ने कहा कि देश भर के सभी अधिकारियों को प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया जाता है.
शीर्ष अदालत ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों सहित पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध जारी रहेगा और अन्य राज्यों में ग्रीन पटाखों की अनुमति दी जाएगी. विस्तृत निर्णय आज दिन में अपलोड किया जाएगा. 14 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि प्रतिबंध के बावजूद लोग पटाखे कैसे फोड़ रहे हैं और इस बात पर जोर दिया कि पटाखे फोड़ने वालों के खिलाफ मामला समाधान नहीं है, बल्कि स्रोत का पता लगाएं और कार्रवाई करें.