नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने बुधवार को आंध्र प्रदेश सरकार को राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) की धनराशि व्यक्तिगत जमा खातों में अंतरित करने पर रोक लगा दी. न्यायमूर्ति एम आर शाह (Justices M R Shah) और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना (Justices B V Nagarathna) की पीठ ने इसे काफी गंभीर मामला बताते हुए इस संबंध में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पीठ से कहा कि वित्त मंत्रालय ने इस मुद्दे पर राज्य से सवाल किए हैं. याचिकाकर्ता पल्ला श्रीनिवास राव की ओर से पेश अधिवक्ता गौरव बंसल ने दलील दी कि आंध्र प्रदेश ने एसडीआरएफ से व्यक्तिगत जमा खातों में धनराशि अंतरित की है जबकि आपदा प्रबंधन कानून के तहत इसकी अनुमति नहीं है.