नई दिल्ली:उच्चतम न्यायालय ने सोशल मीडिया पर न्यायपालिका के खिलाफ की गई टिप्पणी के लिए इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पूर्व प्रमुख ललित मोदी को फटकार लगाई और उन्हें बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया. न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि ललित मोदी कानून व प्रणाली से ऊपर नहीं हैं और वह उनके द्वारा दाखिल जवाबी हलफनामे से संतुष्ट नहीं हैं.
शीर्ष अदालत ने ललित मोदी को सोशल मीडिया और प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों के जरिए माफी मांगने का निर्देश दिया. शीर्ष अदालत ने उन्हें माफी मांगने से पहले एक हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया, जिसमें कहा जाए कि भविष्य में ऐसी कोई टिप्पणी (पोस्ट) नहीं की जाएगी जो भारतीय न्यायपालिका की छवि को धूमिल करती हो.
सीटी रविकुमार और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि ललित मोदी कानून और संस्था से ऊपर नहीं हैं. पीठ ने कहा कि वे ललित द्वारा दायर जवाबी हलफनामे से भी संतुष्ट नहीं है.