कोलकाता :उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार की उस याचिका पर सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया, जिसमें उसने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से परामर्श किए बिना पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नियुक्त करने का अनुरोध किया है. न्यायालय ने कहा कि यह 'कानून का दुरुपयोग' होगा.
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने हालांकि पुलिस सुधारों पर मुख्य मामले में राज्य की पक्षकार बनने की अर्जी पर सुनवाई की अनुमति दे दी और कहा कि वह कई सालों से लंबित इस मामले में सुनवाई शुरू करेगा.
न्यायालय ने राज्य सरकार से कहा कि जो मुद्दे वह उठा रही है वे वहीं हैं जो उसने पहले उठाए थे कि डीजीपी की नियुक्ति में यूपीएससी की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए.
पीठ ने कहा, 'हमने आपकी अर्जी देखी है. जो मुद्दे आप उठा रहे हैं वे वहीं हैं जो आपने पहले उठाए थे कि यूपीएससी की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए. जब मुख्य मामले पर सुनवाई शुरू होगी तब आप इस मामले पर दलीलें रख सकते हैं. हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते. यह प्रक्रिया का दुरुपयोग है. हम आपकी अर्जी खारिज करते हैं. हम इस तरह की याचिकाओं को अपने पास नहीं रख सकते. हम इन आवेदनों पर इतना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं.'