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तेलंगाना HC का फैसला खारिज, SC ने डीएनए टेस्ट पर रोक लगाते हुए कहा- बच्चों को वस्तु न समझें

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें हाईकोर्ट ने दो बच्चों के डीएनए टेस्ट का आदेश दिया था. इस डीएनए टेस्ट से पितृत्व विवाद का हल होना था. सुप्रीम कोर्ट ने इसे निजता का उल्लंघन बताया है. कोर्ट ने कहा कि बच्चों को वस्तु न समझें, क्योंकि डीएनए टेस्ट से उनकी निजता का उल्लंघन होगा.

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Published : Oct 25, 2022, 8:02 PM IST

Updated : Oct 25, 2022, 8:14 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक दंपति के विवाद में पितृत्व का निर्धारण करने के लिए दो बच्चों के डीएनए टेस्ट की अनुमति देने वाले तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा इस तरह के निर्देश किसी व्यक्ति की स्वायत्तता पर हमला है और निजता के अधिकार का भी उल्लंघन है. जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कहा: ट्रायल कोर्ट और रिवीजन कोर्ट ने निजता के अधिकार को नजरअंदाज कर दिया और ऐसा व्यवहार किया जैसे बच्चे भौतिक वस्तुएं हैं जिन्हें फोरेंसिक विश्लेषण के लिए भेजा जा सकता है.

कोर्ट ने नोट किया कि शिकायत मुख्य रूप से बच्चों के पितृत्व से संबंधित नहीं थी, क्योंकि मां ने दावा किया था कि उसे अपने साले के साथ संभोग करने के लिए मजबूर किया गया. मामला दहेज प्रताड़ना से भी जुड़ा हुआ है. महिला ने अपने पति और उसके भाई के खिलाफ आईपीसी की धारा 498ए, 323 और 354 और अन्य दूसरे प्रावधानों के तहत शिकायत दर्ज कराई थी.

शीर्ष अदालत ने कहा कि निचली अदालत ने महिला के आवेदन को इस आधार पर अनुमति दी कि कानून के तहत डीएनए टेस्ट हो सकता है. इसने कहा कि निचली और हाई कोर्ट दोनों ने इस बात को नजरअंदाज किया कि बच्चों के पितृत्व पर सवाल नहीं उठाया गया था.

उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा: अपील के तहत निर्णय, बच्चों के रक्त के नमूने का निर्देश दिया गया था, जो कार्यवाही के पक्षकार नहीं थे और न ही प्रतिवादी संख्या 2 की शिकायत में उनकी स्थिति की जांच करने की आवश्यकता थी. इसने कानूनी रूप से विवाहित माता-पिता की वैधता पर संदेह पैदा हो सकता है और इस तरह के निर्देश को अगर लागू किया जाता है, तो उन्हें विरासत से संबंधित मामलों से जूझना पड़ सकता है.

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(IANS)

Last Updated : Oct 25, 2022, 8:14 PM IST

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