नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दो दवाओं रेमेडिसविरऔर फेविपिरविर का इस्तेमाल बिना मंजूरी के कोविड- 19 के इलाज के लिए किया जा रहा है. साथ ही, वैध लाइसेंस के बिना इन दवाओं को बेचने के लिए 10 भारतीय दवा कंपनियों के खिलाफ सीबीआई जांच की भी मांग की गई. भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और जे.बी. परदीवाला की पीठ ने कहा कि इन मुद्दों की अदालत द्वारा जांच नहीं की जा सकती है और अधिवक्ता एम.एल. शर्मा द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया.
अक्टूबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा, जिसमें आरोप लगाया गया कि बिना मंजूरी के कोविड-19 के इलाज के लिए रेमेडिसविरऔर फेविपिरविर का इस्तेमाल किया जा रहा है. तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया था और चार सप्ताह में जवाब मांगा. शर्मा ने तब विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की रिपोर्ट का हवाला दिया था और तर्क दिया था कि कहीं भी इन दवाओं को आधिकारिक तौर पर कोरोनावायरस के लिए दवाओं के रूप में नामित नहीं किया गया है.