नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को आम्रपाली समूह के पूर्व निदेशक की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ धन शोधन के मामले में मेडिकल आधार पर जमानत का अनुरोध किया था. न्यायालय ने कहा कि यह इस तरह की मेडिकल आपात स्थिति का मामला नहीं है.
न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की पीठ ने पूर्व निदेशक शिव प्रिया की याचिका खारिज कर दी, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के चार अगस्त के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी.