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प. बंगाल में पटाखा बैन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं

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Published : Nov 11, 2020, 12:06 PM IST

Updated : Nov 11, 2020, 12:23 PM IST

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में छठ पूजा मनाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे. उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि आने वाले सरकार को निर्देश दिया कि आने वाले त्योहारों पर पटाखों पर प्रतिबंध के फैसले का कड़ाई से पालन कराया जाए. इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया.

पटाखे पर प्रतिबंध
पटाखे पर प्रतिबंध

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने काली पूजा एवं अन्य त्योहारों के दौरान पटाखों के इस्तेमाल और उसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया.

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में छठ पूजा मनाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे. उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि आने वाले सरकार को निर्देश दिया कि आने वाले त्योहारों पर पटाखों पर प्रतिबंध के फैसले का कड़ाई से पालन कराया जाए.

पटाखे जलाने से कोविड-19 के कारण उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि प्रतिबंध के आदेश का हर जगह पालन कराया जाए.

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अदालत ने पुलिस को पटाखे खरीदने और बेचने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था.

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और इंदिरा बनर्जी की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि यद्यपि त्योहार महत्वपूर्ण है, लेकिन इस महामारी के दौर में जीवन ही खतरे में है.

Last Updated : Nov 11, 2020, 12:23 PM IST

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