नई दिल्ली :उच्चतम न्यायालय ने सोनीपत के निवासियों की तरफ से दायर एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें दिल्ली और हरियाणा के सिंघू बॉर्डर के बीच सड़क को खोलने की मांग की गई थी. शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं से उच्च न्यायालय जाने के लिए कहा.
आपको बता दें कि किसानों ने केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के विरोध में इस सड़क को जाम कर रखा है. न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायामूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालय जाने की स्वतंत्रता है और उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन राज्य प्रशासन भी करा सकता है कि वह प्रदर्शन की स्वतंत्रता और मूल सुविधाएं हासिल करने की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए.
पीठ ने याचिका वापस लिए जाने की अनुमति दे दी और उन्हें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय जाने की स्वतंत्रता दे दी है. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हस्तक्षेप जरूरी है लेकिन स्थानीय मुद्दों को देखने के लिए उच्च न्यायालय हैं.