नई दिल्ली :उच्चतम न्यायालय ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी की एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है. जिसमें उन्होंने राज्य में मुकदमे की कार्यवाही में हिस्सा लेने के दौरान उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद अपने पति की सुरक्षा के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया था.
न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने मुख्तार की पत्नी अफशां अंसारी को इस संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने को कहा. इससे पहले इस साल मार्च में, शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर मुख्तार को पंजाब की रूपनगर जेल से उत्तर प्रदेश की जेल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था.
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