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बंगाल चुनाव से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार - SC refuses to entertain a PIL

पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष विधानसभा चुनाव सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को दिशा निर्देश जारी करने संबंधी याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है.

sc refuses to entertain pil-
सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

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Published : Jan 25, 2021, 3:21 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष विधानसभा चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी.

याचिका में कहा गया था कि चुनाव के मद्देनजर विपक्षी नेताओं को सुरक्षा प्रदान की जाए. याचिका में इस बात का भी जिक्र था कि टीएमसी सरकार के सत्ता में आने के बाद भाजपा के 300 से अधिक कार्यकर्ताओं और नेताओं की हत्या की गई. जनहित याचिका पुनीत कौर ढांडा ने दायर की थी, जिसे न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने खारिज कर दिया.

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को अभी कई महीने बाकी हैं लेकिन तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प के कई मामले सामने आ चुके हैं.

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भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर भी हमला हुआ था, जिसके बाद केंद्र और राज्य सरकार के बीच राजनीति गरमा गई थी.

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