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SC ने गौतम नवलखा को 24 घंटे के अंदर घर में नजरबंद करने को कहा, NIA की याचिका खारिज - SUPREME COURT

सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी गौतम नवलखा को नजरबंद करने के अदालत के आदेश को रद्द करने की एनआईए की अर्जी खारिज कर दी है.

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Published : Nov 18, 2022, 7:05 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा को नवी मुंबई की तलोजा जेल से स्थानांतरित करके 24 घंटे के अंदर घर में नजरबंद करने का आदेश दिया. शीर्ष अदालत ने इससे पहले नवलखा को घर में नजरबंदी के लिए भेजने की अनुमति देने के आदेश को वापस लेने की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की याचिका खारिज कर दी. नवलखा एल्गार परिषद-माओवादी संपर्क मामले के सिलसिले में जेल में बंद हैं.

एनआईए ने नवलखा के माओवादियों तथा पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई के साथ संबंधों का हवाला देते हुए उन्हें जेल के बजाय घर में नजरबंद करने के उच्चतम न्यायालय के 10 नवंबर के आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया था. हालांकि, न्यायमूर्ति के एम जोसफ और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने आदेश दिया कि गौतम नवलखा को घर पर नजरबंदी के तहत जहां रखा जाएगा, वहां अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किये जाएंगे.

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