नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने 2019 जगुआर कार दुर्घटना मामले में कोलकाता के एक रेस्तरां श्रृंखला मालिक के बेटे की जमानत के लिये दायर याचिका खारिज कर दिया. इस घटना में दो बांग्लादेशी नागरिक मारे गए थे.
न्यामूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश में की गई टिप्पणियां केवल जमानत के उद्देश्य से हैं. यह किसी भी तरह से सुनवाई को प्रभावित नहीं करेंगी.
पीठ ने कहा, हम आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं. विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज की जाती हैं. लंबित आवेदन का निस्तारण किया जाता है. शीर्ष अदालत कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपने आरोपी बेटे रागिब परवेज की ओर से अख्तर परवेज की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया गया था.