नई दिल्ली: महाराष्ट्र विधानसभा (Maharashtra Legislative Assembly) से निलंबित बीजेपी के 12 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. न्यायालय ने शुक्रवार को अनिश्चितकालीन निलंबन को असंवैधानिक और मनमाना बताते हुए रद्द कर दिया. बता दें, जुलाई 2021 में महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा करने के आरोप में 12 BJP विधायक एक वर्ष के लिए निलंबित कर दिया गया था. ये विधायक ओबीसी आरक्षण के समर्थन में हंगामा कर रहे थे.
सिर्फ एक सत्र के लिए हो सकता है निलंबन
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि विधायकों का निलंबन सिर्फ उसी सत्र के लिए हो सकता है, जिसमें हंगामा हुआ था. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान भी तल्ख टिप्पणी की थी. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने कहा था कि ये फैसला लोकतंत्र के लिए खतरा ही नहीं बल्कि तर्कहीन भी है.
एक साल का निलंबन निष्कासन से भी बदतर: सुप्रीम कोर्ट