नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने नारदा मामले को स्थानांतरित करने की सीबीआई की अर्जी पर दाखिल किए गए पश्चिम बंगाल राज्य, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक के जवाबी हलफनामे स्वीकार नहीं करने का कलकत्ता उच्च न्यायालय आदेश शुक्रवार को रद्द कर दिया.
न्यायमूर्ति विनीत शरण और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ से सीबीआई की मुख्य याचिका पर फैसला करने से पहले पश्चिम बंगाल राज्य, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक के आवेदनों पर 28 जून को या उससे पहले नए सिरे से विचार करने का आग्रह किया.
शीर्ष अदालत तीन अपीलों पर सुनवाई कर रही थी जिसमें नारद स्टिंग से जुड़े मामले में सीबीआई द्वारा 17 मई को तृणमूल कांग्रेस के चार नेताओं की गिरफ्तारी के दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक की भूमिका पर उन्हें हलफनामे दाखिल करने की अनुमति देने से कलकत्ता उच्च न्यायालय के इनकार के खिलाफ राज्य सरकार की अपील भी शामिल है. उच्च न्यायालय में 29 जून को मामले की सुनवाई होने के तथ्यों का संज्ञान लेते हुए पीठ ने बनर्जी और अन्य को सीबीआई और बाकी जरूरी पक्षों को अग्रिम प्रतियां भेजने के बाद अपना जवाब रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया.
पीठ ने अपने आदेश में कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और अन्य पक्ष अगर चाहें तो वे 28 जून को अग्रिम प्रतियां मिलने के बाद 29 जून को (मुख्यमंत्री, कानून मंत्री और राज्य की) अर्जियों पर अपना जवाबी हलफनामा दे सकते हैं.
पीठ ने कहा, हम उच्च न्यायालय से मामले के गुण-दोष पर विचार करने से पहले याचिकाकर्ताओं की अर्जियों पर सुनवाई का आग्रह करते हैं. आगे हम यह भी जोड़ना चाहेंगे कि चूंकि पक्षों के प्रति पूर्वाग्रह पैदा हो सकता है, इसलिए 9 जून का आदेश रद्द किया जाता है.
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि राज्य के सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने मामले में चारों नेताओं की गिरफ्तारी के बाद उसे अपना वैधानिक कर्तव्य निभाने में अड़चन डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी. सीबीआई ने आरोप लगाया कि बनर्जी चारों आरोपियों की गिरफ्तारी के ठीक बाद कोलकाता में सीबीआई कार्यालय में धरना पर बैठ गयीं, वहीं घटक अदालत परिसर में मौजूद थे जहां 17 मई को सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष डिजिटल माध्यम से सुनवाई हो रही थी.
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