नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह 2012 में इटली के दो नौसैनिकों मैसिमिलियानो लातोरे और सल्वाटोर गिरोने की फायरिंग के कारण प्रभावित हुए 9 मछुआरों को 5-5 लाख रुपये का भुगतान करे. जिन दो मछुआरों की मौत हुई है, उनके परिवार और पत्नी को ये रकम दी जाए (central govt to pay Rs 5 lakhs each to 9 fishermen).
न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ प्रभावित मछुआरों द्वारा पर्याप्त मुआवजे की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी. कैप्टन और नाव के मालिक को 2 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा गया है. आज कोर्ट ने निर्देश दिया कि उन 2 करोड़ में से 5-5 लाख रुपये प्रभावित मछुआरों को दिया जाए. जिन दो मछुआरों की मौत हो गई है, उनकी राशि उनके वारिस और विधवा को दी जाएगी.