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SC On PV Narsimha Rao Judgement: एमपी विधायकों को छूट देने वाले फैसले पर सात जजों की बेंच करेगी समीक्षा

साल 1998 के पीवी नरसिम्हा राव फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह इसकी समीक्षा करेगा. बता दें कि इस पैसले में सांसदों/विधायकों को रिश्वत लेने और एक विशेष तरीके से वोट देने/प्रश्न पूछने पर अभियोजन में छूट की गई थी.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 20, 2023, 5:36 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह 1998 के पीवी नरसिम्हा राव फैसले (जेएमएम रिश्वत मामले) की समीक्षा करेगा, जिसमें सांसदों/विधायकों को रिश्वत लेने और एक विशेष तरीके से वोट देने/प्रश्न पूछने पर अभियोजन से छूट दी गई थी. भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि इस फैसले की समीक्षा 7 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जाएगी.

संविधान पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना, न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने कहा कि राज्य विधायिका के सदस्यों को परिणाम के डर के बिना सदन में अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए. 'प्रथम दृष्टया, इस स्तर पर, हमारा विचार है कि पीवी नरसिम्हा राव के मामले में बहुमत के दृष्टिकोण की शुद्धता पर 7-न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ द्वारा विचार किया जाना चाहिए...'

शीर्ष अदालत ने कहा कि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अनुच्छेद 105(2) और अनुच्छेद 194(2) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य जिस तरीके से बोलते हैं या सदन में अपने वोट देने के अधिकार का प्रयोग करते हैं, वे परिणाम के डर के बिना स्वतंत्रता के माहौल में अपने कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम होते हैं.

शीर्ष अदालत ने कहा कि उद्देश्य स्पष्ट रूप से विधायिका के सदस्यों को उन व्यक्तियों के रूप में अलग करना नहीं है जो देश के सामान्य आपराधिक कानून से प्रतिरक्षा के मामले में उच्च विशेषाधिकार प्राप्त करते हैं, जो देश के नागरिकों के पास नहीं हैं. शीर्ष अदालत ने उस पर गौर किया कि पीवी नरसिम्हा राव मामले में फैसले के दौरान न्यायमूर्ति एससी अग्रवाल ने यह बात कही कि यदि रिश्वत लेने वाले के लिए अनुच्छेद 105(2) के तहत छूट के समर्थन में निर्माण को स्वीकार किया जाना था. यदि कोई सदस्य सदन में विचाराधीन किसी मामले पर न बोलने या वोट न देने के लिए रिश्वत लेता है तो उस पर रिश्वत के आरोप में मुकदमा चलाया जा सकता है.

शीर्ष अदालत ने कहा कि लेकिन अगर वह संसद में एक विशेष तरीके से बोलने या अपना वोट देने के लिए रिश्वत लेते हैं तो उन्हें ऐसे आरोप के लिए अभियोजन से छूट मिलेगी. शीर्ष अदालत ने कहा कि न्यायमूर्ति अग्रवाल के फैसले में कहा गया है कि अपराध धन की स्वीकृति या धन स्वीकार करने के समझौते के साथ पूरा होता है और प्राप्तकर्ता द्वारा अवैध वादे के प्रदर्शन पर निर्भर नहीं है.

इसमें आगे कहा गया कि बहुमत के फैसले में इस पहलू पर विचार नहीं किया गया था. शीर्ष अदालत ने कह कि उपरोक्त कारणों से, हमारा विचार है कि नरसिम्हा राव के मामले में बहुमत के दृष्टिकोण की शुद्धता पर 7 न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ द्वारा विचार किया जाएगा...

सीजेआई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ भारत संघ के खिलाफ सीता सोरेन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें यह सवाल शामिल था कि क्या कोई सांसद या विधायक विधान सभा या संसद में भाषण देने या वोट देने के लिए रिश्वत लेने के लिए आपराधिक मुकदमे से छूट का दावा कर सकता है.

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