नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 'टूलकिट' (Toolkit Case) मामले में जांच कराने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि अगर किसी को टूलकिट पसंद नहीं है तो इसे नजरअंदाज कर देना चाहिए.
- टूलकिट को लेकर क्या थी मांग
टूलकिट मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कई पहलुओं पर जांच की मांग की थी. इसमें टूलकिट मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से कराने की मांग थी और जांच में आरोप सही सिद्ध होने पर कांग्रेस पार्टी के पंजीकरण रद्द करने की मांग की गई थी. यह याचिका वकील शशांक शेखर झा द्वारा दायर की गई थी. जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह ने याचिकाकर्ता से कहा कि इस तरह की सामान्य याचिकाओं के साथ समस्या यह है कि यह गंभीरता से विचार करने वाली नहीं हैं और यह अदालत का समय ले लेती है.