नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) द्वारा शीर्ष अदालत को आवंटित 1.33 एकड़ भूमि को वकीलों के कक्षों के निर्माण के लिए परिवर्तित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि सरकार को यह संकेत नहीं जाना चाहिए कि अदालत न्यायिक आदेश पारित कर उसके अधिकार को खत्म कर सकती है. भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एस.के. कौल और पी.एस. नरसिम्हा ने कहा कि वह सरकार के समक्ष वकीलों के चैंबर के लिए भूमि आवंटन का मुद्दा उठाएंगे.
पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता और एससीबीए के अध्यक्ष विकास सिंह से सवाल किया कि अदालत कक्षों के आवंटन के लिए भूमि को अपने कब्जे में लेने का आदेश कैसे दे सकती है? वकील हमारा हिस्सा हैं, लेकिन क्या हम अपने लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी न्यायिक शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं? पीठ ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि शीर्ष अदालत अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग कर रही है.
सिंह ने कहा कि शीर्ष अदालत चारों तरफ से सड़कों से घिरी हुई है, परिसर के भीतर के अलावा बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, और अदालत परिसर के लिए भविष्य की योजना की आवश्यकता है और अदालत से याचिका पर नोटिस जारी करने का आग्रह किया, ताकि चर्चा शुरू हो सके. यह बताया गया कि अदालत के करीब एक इमारत को बेदखली के आदेश मिले हैं, और उन्हें दूसरी जमीन मिली है.
पीठ ने पूछा कि वह न्यायिक रूप से सभी इमारतों को कैसे अपने कब्जे में ले सकती है, और कहा कि अदालत को वकीलों की आवश्यकता पर संदेह नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 32 के तहत, वह इन इमारतों को कैसे अपने कब्जे में ले सकती है? पीठ ने कहा, सरकार के साथ प्रशासनिक पक्ष पर इसे उठाने के लिए हमें अदालत पर भरोसा करना चाहिए. सरकार को यह संकेत नहीं जाना चाहिए कि हम न्यायिक आदेश पारित करके उनके अधिकार को खत्म कर सकते हैं.