नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को विषय और सेवा की प्रकृति दोनों का ज्ञान होता है, इसलिए न्यायिक सेवा की जरूरतों को समझने के लिए उच्च न्यायालय सबसे अच्छी स्थिति में है. भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने हरियाणा सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें लोक सेवा आयोग के माध्यम से न्यायिक अधिकारियों की पूरी चयन प्रक्रिया आयोजित करने की अनुमति मांगी गई थी.
पीठ ने कहा, 'हमारा विचार है कि राज्य सरकार ने इस अदालत के समक्ष पर्याप्त सामग्री नहीं रखी है, जो 2007 से पंद्रह वर्षों से चली आ रही कार्रवाई से विचलन की गारंटी दे, जिसमें हाल ही में 14 दिसंबर 2020 की अधिसूचना भी शामिल है.' पीठ ने यह कहा कि राज्य सरकार वस्तुनिष्ठ डेटा पेश करके व्यवस्था में संशोधन की मांग करते हुए इस अदालत के समक्ष नहीं आई है, जो या तो उच्च न्यायालय की अब तक अपना कार्य करने में असमर्थता का संकेत दे या यह प्रदर्शित करे कि उच्च न्यायालय द्वारा संचालित प्रक्रिया में कमियां रही हैं.
शीर्ष अदालत ने कहा कि यह सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है कि जूनियर सिविल जजों की मौजूदा 175 रिक्तियां जल्द से जल्द भरी जाएं. शीर्ष अदालत ने पिछले आदेश को संशोधित करने के लिए हरियाणा सरकार के एक आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें भर्ती का काम तीन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य सचिव, महाधिवक्ता और हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की एक समिति को सौंपा गया था.