नई दिल्ली : यह मानते हुए कि असमान लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने खेल कोटा सीटों के तहत इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा निर्धारित योग्यता परीक्षा में 75 प्रतिशत अंकों की पात्रता शर्त को रद्द कर दिया है. न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि न्यूनतम 75 प्रतिशत पात्रता शर्त लागू करना... खेल कोटा शुरू करने के उद्देश्य को पूरा नहीं करता है, बल्कि इसके लिए विनाशकारी है. पीठ ने कहा कि यह मानदंड, आरक्षण के उद्देश्य को उलट देता है और भेदभावपूर्ण है.
शीर्ष अदालत ने इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 2 प्रतिशत खेल कोटा प्राप्त करने के लिए योग्यता परीक्षा में 75 प्रतिशत अंकों की पात्रता शर्त को बरकरार रखने के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया. पीठ ने कहा कि इस कोटा की शुरूआत शैक्षिक संस्थानों में खेल और खेल कौशल को बढ़ावा देने के लिए हुई थी.
पीठ ने कहा कि विश्वविद्यालय खिलाड़ियों के लिए नर्सरी या कैचमेंट हैं जो राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय के साथ-साथ ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं. इसलिए, न्यूनतम 75% पात्रता शर्त लागू करना, खेल कोटा शुरू करने के उद्देश्य को पूरा नहीं करता है, बल्कि इसके लिए विनाशकारी है. शीर्ष अदालत ने इस मानदंड को संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत संरक्षित समानता के अधिकार का उल्लंघन माना और कहा कि ऐसी स्थिति मेधावी खिलाड़ियों को बाहर कर देगी और कम (शैक्षणिक रूप से) मेधावी खिलाड़ियों को नुकसानदेह स्थिति में डाल देगी.
अदालत ने तर्क दिया कि नियम उन खिलाड़ियों को बाहर कर देगा जिन्होंने ओलंपिक पदक जीता हो सकता है. जबकि उस खिलाड़ी को मौका मिल जायेगा जो कभी राष्ट्रीय स्तर पर भी नहीं पहुंचा हो लेकिन योग्यता परीक्षा में 80% अंक हासिल किया हो. यह आदेश देव गुप्ता नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर आया, जिसने 12वीं कक्षा की परीक्षा में 75% अंक हासिल नहीं किए थे और चंडीगढ़ में पीईसी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा प्रस्तावित इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में 2% खेल कोटा प्राप्त करने में विफल रहा था.