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प्रशांत किशोर नियुक्ति मामला : सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को दिया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह के प्रमुख सलाहकार के पद पर प्रशांत किशोर की नियुक्ति पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है. हाई कोर्ट ने कहा था कि सीएम सलाहकार चुन सकते हैं और इसमें कोई संवैधानिक उल्लंघन नहीं है. इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था.

Prashant Kishore
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Published : May 7, 2021, 9:46 PM IST

चंडीगढ़ : पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के चीफ ऐडवाईजर प्रशांत किशोर की नियुक्ति को लेकर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के वकील बलतेज सिंह सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है.

बता दें कि पहले यह याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी जो कि हाई कोर्ट की तरफ से खारिज की गई. याचिकाकर्ता ने अपने वकील बलतेज सिंह सिद्धू के जरिए हाई कोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

जनता के पैसों से प्रशांत किशोर को दी जा रही है सैलरी

वकील बलतेज सिंह सिद्धू ने कोर्ट को बताया कि वैसे तो सरकार किसी को भी नियुक्त कर सकती है लेकिन अपने पॉलिटीकल मोटिव को पूरा करने के लिए सरकार लोगों के पैसों से प्रशांत किशोर को सैलरी दे रही है और उनको कैबिनेट रैक की सारी सुविधाएं भी दी जा रही हैं.

पढ़ें :-सीएम अमरिंदर के मुख्य सलाहकार बने प्रशांत किशोर, तनख्वाह लेंगे मात्र ₹1

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत किशोर की नियुक्ति को रद्द करन की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार को नोटिस भी जारी किया है.

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