नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र से उस याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें कोविड-19 के टीकाकरण के लिए पहचान के एकमात्र सबूत के तौर पर आधार कार्ड (Aadhaar card) पेश करने पर जोर नहीं देने का निर्देश देने की मांग की गई थी.
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud) ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा, 'अखबार के लेखों पर मत जाइए.' क्या आपने हाल ही में CoWIN एप खुद देखा है?'
बेंच ने आगे कहा कि एप को अपडेट कर दिया गया है और टीकाकरण के लिए पंजीकरण के लिए अब कई तरह के आईडी प्रूफ हैं. याचिकाकर्ता सिद्धार्थशंकर शर्मा (petitioner Siddharth shankar Sharma) ने अधिवक्ता मयंक क्षीरसागर (advocate Mayank Kshirsagar) के माध्यम से शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी.
याचिका में नागरिकों को दिए गए टीकाकरण के अधिकार (right to vaccination ) की सुरक्षा की मांग की गई है. कोविन एप पर दिए गए सात निर्धारित फोटो-पहचान में से एक होने के बावजूद बिना आधार कार्ड के टीकाकरण करने से इनकार किया जा रहा है, जिससे टीकाकरण के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है.