नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को वह जनहित याचिका खारिज कर दी, जिसमें केंद्र सरकार को यह निर्देश देने का आग्रह किया गया था कि वंदे भारत ट्रेन केरल के मलप्पुरम जिले के तिरूर रेलवे स्टेशन पर रोकी जाए. न्यायालय ने कहा कि यह मामला सरकार के नीतिगत क्षेत्र के तहत आता है. प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने पी.टी. शीजीश की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. उन्होंने सवाल किया कि ट्रेन के ठहराव के फैसले में कोर्ट कैसे हस्तक्षेप कर सकती है.
पीठ ने कहा, "आप चाहते हैं कि वंदे भारत तिरूर में रुके और ये हम तय करें. हम उसे (सरकार को) निर्देश नहीं देंगे. यह कार्यपालिका के नीतिगत क्षेत्र के अंतर्गत आता है. याचिका खारिज की जाती है." वकील श्रीराम पी. के माध्यम से पीटी शिजिश द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने सवाल किया कि दिल्ली से मुंबई राजधानी के स्टेशनों पर फैसला कोर्ट लेगी? याचिकाकर्ता ने इस साल मई में दिए गए केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसने ऐसी अर्जी पर विचार करने से इनकार कर दिया. अदालत ने रेलवे अधिकारियों के समक्ष एक प्रतिवेदन के रूप में याचिका दायर करने की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया.