नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बेला एम. त्रिवेदी ने बुधवार को बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों की सजा में छूट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया. उल्लेखनीय है कि 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी. न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने माकपा नेता सुभाषिनी अली, पत्रकार रेवती लाल, लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति रूप रेखा वर्मा और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद महुआ मोइत्रा की याचिकाओं सहित, इस मामले में दायर अन्य याचिकाओं को सुनवाई के लिये लिया. दोषियों में से एक की ओर से पेश वकील ऋषि मल्होत्रा ने जोर देकर कहा कि याचिकाकर्ताओं को मामले में अपने हस्तक्षेप के अधिकार को साबित करना होगा.
याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर और अपर्णा भट ने इसका विरोध करते हुए कहा कि अदालत द्वारा उनकी याचिका पर नोटिस जारी किए जाने के बाद यह चरण काफी पहले ही पार हो चुका है. भट ने कहा कि मामले में दलीलें पूरी हो चुकी हैं और अदालत याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई फरवरी में कर सकती है. पीठ ने भट के अनुरोध पर सहमति जताई और कहा कि वह फरवरी के लिए याचिकाओं को सूचीबद्ध करेगी. बिलकिस की वकील शोभा गुप्ता ने इस बिंदु पर बताया कि न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने दोषियों की सजा में छूट और जेल से उनकी समय पूर्व रिहाई को चुनौती देने वाली पीड़िता की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है.
न्यायमूर्ति रस्तोगी ने इसके बाद न्यायमूर्ति त्रिवेदी से संक्षिप्त बातचीत की और कहा, “क्योंकि मेरी साथी न्यायाधीश पहले ही पीड़िता की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर चुकी हैं, इसलिए वह इस मामले की सुनवाई से भी खुद को अलग करना चाहेंगी.” न्यायमूर्ति रस्तोगी ने कहा कि अब पीड़िता ने दोषियों को छूट देने को चुनौती देते हुए इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है, उसकी याचिका को एक प्रमुख मामले के रूप में लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि जब पीठ न्यायाधीशों के एक अलग संयोजन के साथ बैठेगी तो बाकी याचिकाओं को उसकी याचिका के साथ नत्थी कर दिया जाएगा.