नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मेडिकल कोर्स में प्रवेश के लिए नीट में अखिल भारतीय कोटा श्रेणी में 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर नोटिस जारी किया.
न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ इस याचिका पर सुनवाई कर रही थी. जिसमें उक्त आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए चिकित्सा परामर्श समिति द्वारा जारी 29 जुलाई, 2021 की अधिसूचना को भी रद्द करने की मांग की गई है.
याचिका में 29 जुलाई की अधिसूचना के प्रभाव और संचालन पर रोक लगाने और वर्तमान आरक्षण नीति से संबंधित तौर-तरीकों की जांच करने के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित करने के लिए निर्देश जारी करने की भी मांग की गई है.
29 जुलाई, 2021 को, भारत सरकार ने स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा/दंत पाठ्यक्रमों (एमबीबीएस/एमडी/एमएस/डिप्लोमा/ बीडीएस/एमडीएस) में अखिल भारतीय कोटा योजना में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया था.