नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने कथित भ्रष्टाचार के मामले में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही पर शुक्रवार को रोक लगा दी. न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की खंडपीठ ने एक निजी शिकायतकर्ता को उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें येदियुरप्पा तथा अन्य के खिलाफ शिकायत बहाली के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी. पीठ ने कहा, जहां तक याचिकाकर्ता की बात है तो कार्यवाही पर रोक लगाई जानी चाहिए.
गौरतलब है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सरकारी ठेका देने के लिए 'रिश्वत' लेने के सिलसिले में पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता येदियुरप्पा और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ सात सितंबर को एक निजी शिकायत बहाल कर दी थी. एक स्थानीय सत्र अदालत ने येदियुरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच संबंधी याचिका खारिज कर दी थी, क्योंकि तत्कालीन राज्यपाल ने इसे मंजूरी देने से इनकार कर दिया था.
इसी महीने की 17 तारीख को कर्नाटक में लोकायुक्त पुलिस ने भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य एवं पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा और उनके बेटे और राज्य भाजपा उपाध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र और उनके परिवार के तीन अन्य सदस्यों के खिलाफ बेंगलुरु विकास प्राधिकरण (बीडीए) अनुबंध देने के लिए एक नई प्राथमिकी दर्ज की थी.
येदियुरप्पा के खिलाफ उनके 2019-21 के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के आरोप में यह पहली प्राथमिकी थी. यह विजेन्द्र के खिलाफ भी पहली प्राथमिकी थी. एक निजी चैनल द्वारा 2020 में एक स्टिंग ऑपरेशन प्रसारित करने के बाद यह मुद्दा सार्वजनिक हो गया था.