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शिंदे गुटे को पार्टी का नाम, चिह्न देने के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा SC

सुप्रीम कोर्ट ने 'शिवसेना' नाम और पार्टी का चिह्न महाराष्ट्र के सीएम के शिंदे गुट को आवंटित करने के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई.

Etv Bharat Sc hearing on  Uddhav Thackerays plea on 31 July against Election commission order party name symobol against Shinde group
Etv Bharatशिंदे धड़े को पार्टी का नाम, चिह्न देने के आदेश के खिलाफ उद्धव की याचिका पर सुनवाई करेगा न्यायालय

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Published : Jul 10, 2023, 1:34 PM IST

मुंबई: कुछ महीने पहले मुंबई चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया था कि शिवसेना का नाम और चुनाव चिह्न धनुष-बाण और पार्टी संगठन एकनाथ शिंदे समूह का है. लेकिन इसे चुनौती देने वाली याचिका उद्धव बालासाहेब ठाकरे समूह की ओर से दायर की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने आज इस याचिका पर 31 जुलाई को सुनवाई करने का फैसला किया है.

केंद्रीय चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे के गुट को शिवसेना पार्टी का नाम और शिवसेना पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष-बाण का अधिकार दिया. पार्टी संगठन में शिंदे के बहुमत को देखते हुए चुनाव आयोग ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इस दावे को स्वीकार कर लिया कि पार्टी संगठन और पार्टी चिह्न मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट का है.

रिजल्ट भी दिया गया. राजनीतिक दलों, पार्टी संगठनों और संसद में पार्टी के बहुमत के संदर्भ में चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और उद्धव बालासाहेब ठाकरे समूह के दावे को खारिज कर दिया. एकनाथ शिंदे समूह के पास पार्टी संगठन और संसद में विधायी बहुमत है, फैसले में यह भी कहा गया है कि शिंदे के पास बहुमत है. चुनाव आयोग को संविधान द्वारा शक्ति दी गई है.

चुनाव आयोग ने कहा था कि उसने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए यह फैसला सुनाया है. संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग ऐसा फैसला ले सकता है. इसलिए वे उस धारा के आधार पर उपलब्ध साक्ष्य और चैंबर के आधार पर एकनाथ शिंदे समूह को पार्टी का नाम और पार्टी चिन्ह दे रहे हैं.

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अब ठाकरे समूह ने फिर से शिव सेना का पार्टी चिन्ह और पार्टी का नाम पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ ने याचिका दायर कर इसे सूचीबद्ध कर दिया. जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ ने यह भी बताया है कि इस याचिका पर 31 जुलाई 2023 को अहम सुनवाई होगी. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने वकील अमित अनंत त्रिवेदी को याचिका पर जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है.

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