नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल करने वाली 7 अगस्त 2023 की अधिसूचना को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. न्यायमूर्ति भूषण आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने याचिका को तुच्छ बताते हुए याचिका लगाने वाले वकील पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
कोर्ट ने कहा कि इस तरह की याचिका से कीमती समय बर्बाद होता है. बता दें कि मोदी उपनाम से संबंधित 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने के शीर्ष अदालत के आदेश के बाद राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई थी.शीर्ष अदालत ने कहा कि अदालत ने पिछले साल अक्टूबर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने के लिए वकील-याचिकाकर्ता अशोक पांडे की एक समान जनहित याचिका को खारिज कर दिया था और उन पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया था. वर्तमान याचिका में पांडे ने दावा किया कि दोषसिद्धि और सजा के आधार पर अयोग्यता तब तक लागू रहेगी जब तक इसे अपील में रद्द नहीं कर दिया जाता. उन्होंने चुनाव आयोग को गांधी की सीट रिक्त होने की अधिसूचना जारी करने और वहां नए सिरे से चुनाव कराने का निर्देश देने की भी मांग की.