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SC ने अनुमति से अधिक पेड़ों की कटाई के लिए मुंबई मेट्रो पर लगाया जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने MMRCL को अनुमति से अधिक पेड़ों की कटाई करने पर दो सप्ताह के भीतर 10 लाख रुपये का जुर्माना भरने का सोमवार को निर्देश दिया.

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Published : Apr 17, 2023, 3:13 PM IST

Updated : Apr 18, 2023, 6:19 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के आरे में अनुमति से अधिक पेड़ों की कटाई करने पर मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMRCL) पर दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इस जुर्माने को दो सप्ताह के भीतर जमा कराने का सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया. प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस जे. बी. पारदीवाला की पीठ ने मामले की सुनवाई की. उन्होंने कहा कि एमएमआरसीएल की ओर से 84 से अधिक पेड़ों की कटाई के लिए पेड़ प्राधिकरण का रुख करना सही है.

हालांकि, शीर्ष अदालत ने मुंबई मेट्रो को आरे के वन क्षेत्र से 177 पेड़ काटने की अनुमति देते हुए कहा कि पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने से प्रोजेक्ट का काम रूक जाएगा. पीठ ने कहा, "एमएमआरसीएल दो सप्ताह के भीतर वन संरक्षक को 10 लाख रुपये बतौर जुर्माना अदा करे. संरक्षक यह सुनिश्चित करे कि निर्देशित वनीकरण को पूरा किया जाए." अदालत ने कहा, "हम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे के निर्देशक को एक दल तैनात करने का निर्देश देते हैं, जो कि व्यवस्था का पालन किया गया या नहीं, यह सत्यापित करेगा. यह दल तीन सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट अदालत में दाखिल करेगा."

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कॉलोनी में पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए कानून के स्टूडेंट रिशव रंजन ने भारत के प्रधान न्यायाधीश को चिट्ठी लिखी थी, जिस पर शीर्ष अदालत ने 2019 में स्वत: संज्ञान लिया था.

(इनपुट-एजेंसी)

Last Updated : Apr 18, 2023, 6:19 PM IST

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