नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के आरे में अनुमति से अधिक पेड़ों की कटाई करने पर मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMRCL) पर दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इस जुर्माने को दो सप्ताह के भीतर जमा कराने का सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया. प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस जे. बी. पारदीवाला की पीठ ने मामले की सुनवाई की. उन्होंने कहा कि एमएमआरसीएल की ओर से 84 से अधिक पेड़ों की कटाई के लिए पेड़ प्राधिकरण का रुख करना सही है.
हालांकि, शीर्ष अदालत ने मुंबई मेट्रो को आरे के वन क्षेत्र से 177 पेड़ काटने की अनुमति देते हुए कहा कि पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने से प्रोजेक्ट का काम रूक जाएगा. पीठ ने कहा, "एमएमआरसीएल दो सप्ताह के भीतर वन संरक्षक को 10 लाख रुपये बतौर जुर्माना अदा करे. संरक्षक यह सुनिश्चित करे कि निर्देशित वनीकरण को पूरा किया जाए." अदालत ने कहा, "हम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे के निर्देशक को एक दल तैनात करने का निर्देश देते हैं, जो कि व्यवस्था का पालन किया गया या नहीं, यह सत्यापित करेगा. यह दल तीन सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट अदालत में दाखिल करेगा."