नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने मंगलवार को आम्रपाली समूह की कंपनियों के पूर्व वैधानिक लेखा परीक्षक की मेडिकल जमानत आठ सप्ताह के लिए बढ़ा दी है. उनकी जांच के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में मेडिकल बोर्ड के गठन का अदालत ने आदेश दिया है.
जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम एम सुंदरेश की पीठ ने सर गंगा राम अस्पताल (Sir Ganga Ram Hospital) की 23 अगस्त की रिपोर्ट पर विचार किया, जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता अनिल मित्तल को सार्वजनिक शौचालयों और बाहर के खानपान से बचना चाहिए.
पीठ ने कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए हमारा विचार है कि चिकित्सा जमानत को कुछ समय के लिए बढ़ाना चाहिए. प्रतिवादी को बोर्ड के गठन के लिए एम्स में जरूरी व्यवस्था करनी होगी और याचिकाकर्ता को एक महीने के बाद सूचित किया जाएगा कि उसे बोर्ड को कब रिपोर्ट करना है. मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट हमारे सामने रखी जाएगी. मामले की सुनवाई आठ सप्ताह बाद होगी. अंतरिम चिकित्सा जमानत अगली तारीख तक बढ़ा दी गई है.
मित्तल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने कहा कि वह विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं और डॉक्टरों ने उन्हें ठीक होने के लिए उचित देखभाल की सलाह दी है.