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कोविड से होने वाली मौतों के लिए अनुग्रह राशि में देरी पर SC ने जताई नाखुशी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने सोमवार को कहा कि वह राजस्थान राज्य द्वारा कोविड 19 के कारण मरने वालों के परिजनों को अनुग्रह राशि प्रदान करने के प्रयासों से नाखुश है.

Supreme Court file photo
सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

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Published : Dec 6, 2021, 5:53 PM IST

नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने राजस्थान राज्य से नाखुशी जाहिर की है. कोर्ट ने राज्य के उस निवेदन को नोट किया जिसमें कहा गया था कि अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी उससे पहले 8900 मौतों के लिए अनुग्रह राशि का भुगतान कर दिया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना (A bench of Justice MR Shah and Justice BV Nagarathna) की पीठ उन लोगों के परिजनों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि के भुगतान से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी, जिनकी मृत्यु कोविड 19 के कारण हुई.

उत्तर प्रदेश राज्य (Uttar Pradesh State) ने अदालत को सूचित किया कि दर्ज की गई लगभग 22000 मौतों में 9000 से अधिक परिवारों को भुगतान किया गया है और शेष के लिए जिलाधिकारी सुविधा प्रदान कर रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि यूपी को अनुग्रह राशि योजना का व्यापक प्रचार करना चाहिए. इसने मामले को 10 दिसंबर 2021 के लिए स्थगित कर दिया.

अदालत ने राज्यों के मुख्य सचिवों (chief secretaries of states) को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है. जिसमें पंजीकृत मौतों की संख्या, अनुग्रह राशि के दावों की संख्या, परिजनों को भुगतान की गई अनुग्रह राशि और मृत्यु के कारणों की शिकायतों व शिकायत निवारण समिति का गठन (Formation of Grievance Redressal Committee) किया गया है या नहीं, इसके बारे में जानकारी दें.

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केंद्र को उन राज्यों द्वारा की गई प्रगति का आकलन करना है जिसके लिए उन्होंने समय मांगा था. अक्टूबर 2021 में शीर्ष अदालत ने उन मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने का आदेश दिया था, जिनकी मृत्यु कोरोना वायरस के कारण हुई थी. आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करना होता है.

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