नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने राजस्थान राज्य से नाखुशी जाहिर की है. कोर्ट ने राज्य के उस निवेदन को नोट किया जिसमें कहा गया था कि अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी उससे पहले 8900 मौतों के लिए अनुग्रह राशि का भुगतान कर दिया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना (A bench of Justice MR Shah and Justice BV Nagarathna) की पीठ उन लोगों के परिजनों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि के भुगतान से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी, जिनकी मृत्यु कोविड 19 के कारण हुई.
उत्तर प्रदेश राज्य (Uttar Pradesh State) ने अदालत को सूचित किया कि दर्ज की गई लगभग 22000 मौतों में 9000 से अधिक परिवारों को भुगतान किया गया है और शेष के लिए जिलाधिकारी सुविधा प्रदान कर रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि यूपी को अनुग्रह राशि योजना का व्यापक प्रचार करना चाहिए. इसने मामले को 10 दिसंबर 2021 के लिए स्थगित कर दिया.