नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को मातृभूमि अखबार (Mathrabhumi newspaper) से कहा कि वह लॉटरी के कारोबार में शामिल एक व्यक्ति की पहचान करने के लिए उनके समाचार लेख में 'माफिया' शब्द के इस्तेमाल की सराहना नहीं करता है.
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एएस ओका की पीठ सिक्किम उच्च न्यायालय के उस आदेश के संबंध में एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें गंगटोक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन को रद करने से इनकार कर दिया गया था. दरअसल सैंटियागो मार्टिन (Santiago Martin) ने मातृभूमि के प्रबंध निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ मानहानि की शिकायत की थी.
न्यायमूर्ति कौल ने कहा, 'आप ऐसे विशेषणों का उपयोग करके भी समस्याएं पैदा करते हैं जिनका उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है. यदि आप 'माफिया' का उपयोग नहीं करते हैं तो बयान में कुछ भी गलत नहीं है.'
अखबार की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि इस शब्द का इस्तेमाल वित्त मंत्री डीटीएम थॉमस इस्साक ने किया था और उन्होंने अभी इसे उद्धृत किया है. हालांकि, वे बिना शर्त माफी मांगने और पूरे मामले के बारे में स्पष्टीकरण देने को तैयार हैं.