नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने सोशल मीडिया मंचों और वेब पोर्टल्स पर फर्जी खबरों पर गुरुवार को गंभीर चिंता जतायी और कहा कि मीडिया के एक वर्ग में दिखायी जाने वाली खबरों में साम्प्रदायिकता का रंग होने से देश की छवि खराब हो सकती है.
प्रधान न्यायाधीश एन वी रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ फर्जी खबरों के प्रसारण पर रोक के लिए जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका सहित कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने अपनी याचिका में निजामुद्दीन स्थित मरकज में धार्मिक सभा से संबंधित 'फर्जी खबरें' फैलाने से रोकने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने का केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है.
पीठ ने पूछा, 'निजी समाचार चैनलों के एक वर्ग में दिखायी हर चीज साम्प्रदायिकता का रंग लिए है. आखिरकार इससे देश की छवि खराब हो रही है. क्या आपने (केन्द्र) इन निजी चैनलों के नियमन की कभी कोशिश भी की है.'
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सोशल मीडिया केवल 'शक्तिशाली आवाजों' को सुनता है और न्यायाधीशों, संस्थानों के खिलाफ बिना किसी जवाबदेही के कई चीजें लिखी जाती हैं.