नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ( Supreme Court) ने सोमवार को कहा कि पंजाब सरकार के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर (poll strategist Prashant Kishor) को कैबिनेट मंत्री के रैंक के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह (former Chief Minister Amarinder Singh) का सलाहकार नियुक्त किये जाने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका विचारणीय नहीं है, क्योंकि किशोर ने पद से इस्तीफा दे दिया है.
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर अपील का निपटारा करते हुए न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश की पीठ ने अपने आदेश में कहा, 'विशेषज्ञ ने स्वयं मुख्यमंत्री के सलाहकार के पद से चार अगस्त, 2021 को इस्तीफा दे दिया है. इस प्रकार याचिका सुनवाई योग्य नहीं रह जाती है.'