नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मतपत्रों और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से चुनाव चिह्न हटाकर उम्मीदवार की जानकारी रखने संबंधी जनहित याचिका पर विचार करने से मंगलवार को इनकार (sc dismissed plea on symbol in evm) कर दिया. जनहित याचिका में निर्वाचन आयोग को यह निर्देश देने की मांग की गयी थी कि मतपत्रों और ईवीएम से राजनीतिक दल के चुनाव चिह्न हटाये जाएं और उसकी जगह उम्मीदवारों की उम्र, शैक्षणिक योग्यता की जानकारी दी जाए और तस्वीर लगाई जाए.
SC ने ईवीएम में चुनाव चिह्न संबंधी याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने आज उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें चुनाव आयोग को मतपत्र और ईवीएम से चुनाव चिह्न हटाने और इसे उम्मीदवारों के 'नाम, उम्र, शैक्षणिक योग्यता और फोटो' से बदलने का निर्देश देने की मांग की गई थी.
SC ने ईवीएम में चुनाव चिह्न संबंधी याचिका खारिज की
प्रधान न्यायाधीश जस्टिस उदय उमेश ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता वकील अश्विनी उपाध्याय निर्वाचन आयोग या अन्य प्राधिकारों के समक्ष इस विषय को लेकर जा सकते हैं और वे इस पर विचार कर सकते हैं. याचिका में कहा गया है कि इस कदम से मतदाताओं को कुशल, परिश्रमी और ईमानदार उम्मीदवारों को वोट देने में मदद मिलेगी और 'टिकट वितरण में राजनीतिक दलों के आकाओं की तानाशाही को रोका जा सकेगा.'
(पीटीआई-भाषा)
Last Updated : Nov 1, 2022, 6:57 PM IST