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हज, उमरा के टूर पैकेज पर GST छूट नहीं मिलेगी, SC ने खारिज कीं याचिकाएं

हज एवं उमरा (Haj Umrah) के लिए दिए जाने वाले टूर पैकेज पर जीएसटी की छूट की अपील सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. निजी टूर ऑपरेटरों ने इस संबंध में याचिकाएं दाखिल की थीं.

SC
उच्चतम न्यायालय

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Published : Jul 26, 2022, 7:30 PM IST

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने हज एवं उमरा के लिए दिए जाने वाले टूर पैकेज पर माल एवं सेवा कर (GST) से छूट देने की अपील करने वाली कई याचिकाएं मंगलवार को खारिज कर दीं (SC dismisses plea of Private tour operators). निजी टूर ऑपरेटरों ने हज एवं उमरा से संबंधित टूर पैकेज पर जीएसटी से रियायत देने की अपील करते हुए कई याचिकाएं दाखिल की थीं. उनमें कहा गया था कि सऊदी अरब जाने वाले हज यात्रियों पर जीएसटी लगाना उनके साथ भेदभाव करने जैसा है.

न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार ने इन याचिकाओं को जीएसटी से राहत देने और भेदभाव बरतने दोनों ही आधारों पर खारिज कर दिया. पीठ ने कहा कि भारत के बाहर दी जाने वाली सेवाओं पर जीएसटी लगाने का मसला एक अन्य पीठ के समक्ष विचाराधीन है.

टूर ऑपरेटरों का कहना था कि देश से बाहर इस्तेमाल की जाने वाली सेवाओं पर संविधान के अनुच्छेद 245 के तहत जीएसटी नहीं लगाया जा सकता है. इस आधार पर हज टूर पैकेज पर जीएसटी से छूट दी जानी चाहिए.

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