नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मध्य प्रदेश से बसपा विधायक के पति की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और उनसे कहा कि शीर्ष अदालत के साथ खेल मत कीजिए. उन्हें कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या के दो वर्ष से अधिक पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया था.
न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह की पीठ ने बसपा विधायक रामबाई सिंह के पति गोविंद सिंह को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी और कहा, 'सुप्रीम कोर्ट आपको जमानत नहीं देगा. आप उपयुक्त मंच से राहत का अनुरोध कर सकते हैं.'
जब सिंह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि उन्हें निचली अदालत को जमानत के लिए राजी करने की अनुमति दी जाए तो पीठ ने कहा, 'हम आदेश में कुछ नहीं कह रहे हैं या आपको छूट नहीं दे रहे हैं. उच्चतम न्यायालय के साथ खेल मत कीजिए.'
पीठ ने सिंह से कहा कि उन पर हत्या का मामला दर्ज है और उनके खिलाफ 17 मामले लंबित हैं और जब उन्होंने फरार होने का प्रयास किया तो उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ था.
अदालत का रुख भांपते हुए सिंह की तरफ से पेश हुए वकील राजकिशोर चौधरी ने कहा कि उन्हें जमानत याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए.