नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक एवं सीईओ चंदा कोचर की बैंक से सेवानिवृत्ति लाभ मांगने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी.
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा, 'हस्तक्षेप का मामला नहीं है. हम उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं. विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है.' कोचर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि उच्च न्यायालय ने बिना किसी चर्चा या निष्कर्ष के याचिका खारिज कर दी.
पीठ ने कहा कि उसने इसमें शामिल तथ्यों को देखा है और मामले में किसी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है. कोचर ने बंबई उच्च न्यायालय के तीन मई के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि उन्हें कोई भी अंतरिम राहत देने से बैंक को अपूरणीय क्षति होगी.
इस बीच, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी के नेतृत्व वाली शीर्ष अदालत की एक अन्य पीठ ने कोचर की अंतरिम जमानत को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी. जांच एजेंसी की याचिका पर अब 11 दिसंबर को सुनवाई होगी.
आईसीआईसीआई बैंक से सेवानिवृत्ति लाभ की मांग करते हुए कोचर ने अपनी याचिका में विभिन्न दस्तावेजों और अदालत के आदेश का हवाला दिया था तथा कहा था कि बैंक द्वारा दायर वाद में प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं पाया गया.