दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

कोरोना से मौत: मुआवजे में देरी पर SC ने सरकारों को लगाई फटकार, एक हफ्ते में भुगतान का निर्देश - राजस्थान सरकार वकील

SC ने शुक्रवार को राजस्थान में कोविड-19(Covid-19 ) से होने वाली मौतों की संख्या कम दर्ज होने और कोविड के कारण मरने वालों के परिवार के सदस्यों द्वारा अनुग्रह राशि (COVID EX GRATIA) प्राप्त करने के लिए आवेदनों की संख्या भी कम होने पर राज्य सरकार की खिंचाई की.

SC COVID EX GRATIA
कोरोना से मौतों पर मुआवजे में देरी पर SC ने सरकारों को लगाई फटकार

By

Published : Dec 18, 2021, 6:54 AM IST

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय(SC) ने शुक्रवार को राजस्थान में कोविड-19 से होने वाली मौतों की संख्या कम दर्ज होने और कोविड के कारण मरने वालों के परिवार के सदस्यों द्वारा अनुग्रह राशि(COVID EX GRATIA) प्राप्त करने के लिए आवेदनों की संख्या भी कम होने पर राज्य सरकार की खिंचाई की.

राजस्थान सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश वकील ने कहा कि पंजीकृत मौतों की कुल संख्या 8,955 है जिसमें 8,577 परिवारों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान कर दिया गया है. इस तरह से लगभग 90% पीड़ित परिवारों को भुगतान कर दिया गया है.

अदालत ने सवाल किया, 'कौन विश्वास करेगा कि राजस्थान राज्य में केवल 8,955 लोग मारे गए हैं?' इसके बाद अदालत ने राज्य से उसे प्राप्त आवेदनों की संख्या के बारे में पूछा, लेकिन अधिवक्ता इन सवालों के जवाब नहीं दे पाये जिसके बाद अदालत ने फटकार लगाते हुए कहा कि पिछली बार भी इसके बारे में कोई डेटा नहीं था. इसका मतलब है कि आप लोग कुछ छिपा रहे हैं. अदालत ने पूछा कि आपलोग बिना आवेदन के कैसे अनुग्रह राशि बांट सकते हैं ?

ये भी पढ़ें- बंदी प्रत्यक्षीकरण संबंधी मामलों पर 52 याचिकाएं उच्चतम न्यायालय में लंबित : सरकार

आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गोवा, तेलंगाना राज्यों में भी स्थिति कमोबेश ऐसी ही रही. अदालत ने कहा, 'यह बहुत ही खेदजनक स्थिति है. एक कल्याणकारी राज्य के रूप में यह राज्य का कर्तव्य है कि वह पीड़ित लोगों को अनुग्रह राशि का भुगतान करे.'

अदालत ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई की तारीख यानी 17 जनवरी, 2022 तक इस संबंध में विवरण पेश करने के निर्देश दिये. कोविड मौतों के लिए अनुग्रह राशि संबंधी विज्ञापनों के लिए, अदालत ने आज से 2 दिनों के भीतर गुजरात मॉडल के अनुसार प्रचार करने का निर्देश दिये.

कोर्ट ने राज्य को एक सप्ताह के भीतर COVID अनुग्रह राशि का भुगतान करने और स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार करने का निर्देश दिया. अन्य राज्यों के लिए, अदालत ने मुख्य सचिवों को 12 जनवरी, 2022 तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया कि कितनी मौतें दर्ज की गईं? साथ ही कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितने दावों को मंजूरी दी गई और कितने पीड़ित परिवारों को भुगतान किया गया? इस मामले पर फिर से 17 जनवरी, 2022 को सुनवाई होगी.

ABOUT THE AUTHOR

...view details