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SC का HC को निर्देश : गैंगस्टर जयपाल भुल्लर मामले में मेरिट के आधार पर निर्णय ले - SC DIRECTS PUNJAB&HARYANA HC

सुप्रीम कोर्ट (SUPREME COURT ) ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) को गैंगस्टर जयपाल भुल्लर मामले में मेरिट के आधार पर फैसला करने का निर्देश दिया. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जयपाल के पिता की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने की हाई कोर्ट की द्वारा खारिज की गई मांग के आदेश को भी रद कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट
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Published : Jun 18, 2021, 5:43 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (SUPREME COURT ) ने आज पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (Punjab and Haryana High Court) के आदेश को रद कर दिया, जिसमें उसने मारे गए गैंगस्टर जयपाल भुल्लर के पिता की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मांग खारिज कर दी थी. साथ ही हाई कोर्ट को सोमवार को मेरिट के आधार पर फैसला करने का निर्देश दिया.

इस बीच, पंजाब राज्य को भुल्लर के शव को रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था करनी है. इस मामले पर न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ गैंगस्टर जयपाल भुल्लर के पिता भूपिंदर सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

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याचिकाकर्ता की ओर से अदालत के समक्ष पेश हुए अधिवक्ता इश्मा रंधावा ने बताया कि जयपाल के पिता भूपिंदर सिंह को हिरासत में यातना दिए जाने की आशंका है. क्योंकि हिरासत में यातना के खिलाफ सबूत हैं, जयपाल की हड्डियां टूट गई हैं, जबड़े नीचे गिर रहे हैं, जोड़ नीचे गिर रहे हैं. वहीं शव दिन से एक बॉक्स में रखा है लेकिन पिता को इसे खोलने की अनुमति नहीं है.

रंधावा ने कहा कि पिता भी एक पुलिस वाले थे इसलिए वो अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि पुलिस कैसे काम करती है. साथ ही रंधावा ने कहा कि मैं सीबीआई जांच की मांग नहीं कर रहा हूं, मैं केवल दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मांग कर रहा हूं. कोर्ट को संदेह था कि क्या दूसरे पोस्टमार्टम से कोई परिणाम निकल सकता है क्योंकि शरीर पहले ही कट चुका था.

इस पर रंधावा ने कहा कि चोटों का पता लगाने की जरूरत है, अगर कुछ अच्छा निकला और कुछ भी नहीं निकला तो कम से कम पिता की आशंका तो दूर हो जाएगी. इस पर रंधावा ने कहा कि चोटों का पता लगाने की जरूरत है, अगर कुछ अच्छा निकला और कुछ भी नहीं निकला तो कम से कम पिता की आशंका तो दूर हो जाएगी.

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