नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति रवींद्र भट की पीठ ने जेल सुधार से संबंधित मामले में फैसला दिया है. अदालत ने कहा कि कोविड-19 की स्थिति में सुधार हो रहा है, इसलिए कैदियों को अब आत्मसमर्पण कर देना चाहिए. कोर्ट ने एमिकस क्यूरी को जेलों में भीड़भाड़ पर एक रिपोर्ट देने के लिए भी कहा है.
कोर्ट ने जेलों की भीड़भाड़ पर सूओमोटो केस में पूछा कि जेल में कैदियों की एक निश्चित कैटेगिरी जारी की जाए, क्योंकि जेलों में अधिक भीड़ है. साथ ही जेलों में कोविड के प्रकोप का खतरा है. प्रत्येक राज्य में उच्चाधिकार प्राप्त समिति को यह तय करना है कि जेलों के कैटेगिरी को कैसे जारी किया जाएगा. इस सिफारिश के आधार पर ही इन 2674 कैदियों को रिहा किया गया था.