नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा सरकार को 6 अप्रैल तक दिल्ली में पानी की आपूर्ति पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया. प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और वी. रामसुब्रमण्यन की पीठ ने कहा कि हमने एक यथास्थिति आदेश पारित किया है. हम चाहेंगे कि यह जारी रहे.
दिल्ली जल बोर्ड का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने पीठ के समक्ष कहा कि जल स्तर 6 फीट से नीचे है. हरियाणा सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने कहा कि हमने जल आपूर्ति को न्यूनतम स्तर तक कम नहीं किया है.
मामले में सुनवाई को समाप्त करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि दिल्ली को पानी की आपूर्ति रोकी नहीं जाना चाहिए.
शीर्ष अदालत ने गुरुवार को दिल्ली जल बोर्ड की एक याचिका पर हरियाणा, पंजाब और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड को नोटिस जारी किया था.