नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली के कैंट स्थित बेस अस्पताल (Base Hospital Delhi Cant) को निर्देश दिए हैं कि वह पूर्व सैनिक का इलाज करे. पूर्व सैनिक को एड्स है. उसे हर सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.
सीजेआई यूयू ललित और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी (CJI UU Lalit and Justice Bela M Trivedi) की पीठ पूर्व सैनिक की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने आरोप लगाया था कि उसे एक सैन्य अस्पताल में खून चढ़ाने के दौरान एड्स हुआ था.
आज अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की और कहा कि नाको (NACO) गाइडलाइन के अनुसार उन्हें एड्स है. पूर्व सैनिक ने कहा, 'पहले मेरी सीडी4 की संख्या 324 थी, अब कल यह 196 थी. 200 से नीचे ... इसलिए अब मैं एड्स का मरीज हूं, मेरा इलाज नहीं हो रहा है.'