नई दिल्ली : हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है. कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि वे इस तरह के मामलों में स्वतः ही एफआईआर दर्ज कर लें, अगर किसी ने शिकायत नहीं की है तो. इस आदेश को सुनाते हुए कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया गया है, इसलिए इसे हर हाल में सुरक्षित रखना होगा. कोर्ट ने कहा कि इस तरह की स्पीच चाहे जो कोई भी दे, और वह किसी भी धर्म का क्यों न हो, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी ही चाहिए.
आपको बता दें कि शुरुआती तौर पर सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली को दिया गया था. पर आज के फैसले में कोर्ट ने देश के सभी राज्यों को शामिल कर लिया. मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस केएफ जोसेफ ने कहा कि इस तरह का मामला देश के ताने बाने को प्रभावित करता है. जज ने कहा कि यह कोई छोटा मोटा अपराध नहीं, बल्कि गंभीर अपराध है. यह रिपब्लिक की गरिमा पर आघात करता है.