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मानसिक रोगियों के टीकाकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दिया निर्देश

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud), न्यायमूर्ति विक्रम नाथ (Justice Vikram Nath ) और न्यायमूर्ति हेमा कोहली (Justice Hima Kohli) की पीठ ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (states and Union Territories ) को मानसिक रोगियों के टीकाकरण पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट
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Published : Sep 1, 2021, 5:00 PM IST

नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (states and Union Territories ) को कोविड-19 के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों (mental health care institutions) में रहने वाले लोगों के टीकाकरण के लिए समय-सीमा निर्धारित करने और 15 अक्टूबर तक इस पर एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud), न्यायमूर्ति विक्रम नाथ (Justice Vikram Nath ) और न्यायमूर्ति हेमा कोहली (Justice Hima Kohli) की पीठ मानसिक रूप से बीमार लोगों के टीकाकरण (vaccination of mentally ill) की मांग करने वाली गौरव बंसल (Gaurav Bansal ) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

मानसिक बीमारी से ठीक हुए लोगों के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छह महीने का समय देते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसे लोगों का सिर्फ रिलोकेशन नहीं बल्कि पुनर्वास पर फोकस होना चाहिए.

कोर्ट ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment ) को एक ऑनलाइन डैशबोर्ड (online dashboard) तैयार करने और इसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रसारित करने का भी निर्देश दिया है.

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राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चार सप्ताह के भीतर ऑनलाइन डैशबोर्ड स्थापित करने के लिए कहा गया है. अदालत ने उन्हें इस पर डेटा को निर्बाध रूप से अपडेट करने के लिए भी कहा है.

केंद्र द्वारा प्रगति की भी जांच की जानी चाहिए. इस मामले पर दिसंबर के अंतिम कार्य सप्ताह में फिर से सुनवाई की जाएगी.

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