नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (states and Union Territories ) को कोविड-19 के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों (mental health care institutions) में रहने वाले लोगों के टीकाकरण के लिए समय-सीमा निर्धारित करने और 15 अक्टूबर तक इस पर एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud), न्यायमूर्ति विक्रम नाथ (Justice Vikram Nath ) और न्यायमूर्ति हेमा कोहली (Justice Hima Kohli) की पीठ मानसिक रूप से बीमार लोगों के टीकाकरण (vaccination of mentally ill) की मांग करने वाली गौरव बंसल (Gaurav Bansal ) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
मानसिक बीमारी से ठीक हुए लोगों के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छह महीने का समय देते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसे लोगों का सिर्फ रिलोकेशन नहीं बल्कि पुनर्वास पर फोकस होना चाहिए.