नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने जस्टिस अरुण मिश्रा के सेवानिवृत्ति के बाद भी सरकारी आवास में रहने पर कारण देने से इनकार कर दिया है. दरअसल, इस संबंध में शेरिल डिसूजा ने एक आरटीआई दायर की थी.
शेरिल डिसूजा ने आरटीआई में पूछा था कि जस्टिस अरुण मिश्रा ने अब तक आधिकारिक निवास नहीं खाली किया है. इसका कारण क्या है. साथ ही आरटीआई में यह भी पूछा गया था कि अरुण मिश्रा ने आधिकारिक निवास के लिए किराए का कितना भुगतान किया है.
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि इसकी जानकारी नहीं प्रदान नहीं की जा सकती है, क्योंकि इसे आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) (i) और धारा 11 (1) तहत छूट प्रदान की गई है.